31 दिसंबर तक पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य, नहीं किया तो खड़ी हो सकती है ये मुश्किल
31 दिसंबर तक पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य, नहीं किया तो खड़ी हो सकती है ये मुश्किल
नई दिल्ली. पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है. इनकम टैक्स (Income Tax) नियमों के तहत अगर इस तारीख तक पैन और आधार को एक दूसरे से लिंक नहीं किया जाता है तो आपको पैन इनऑपरेटिव (Inoperative) कर दिया जाएगा. हालांकि, सरकार ने इसकी परिभाषा अभी तक नहीं बताई है. जुलाई 2019 में बजट के बाद सरकार ने इस संशोधन के बारे में जानकारी दी थी, जिसे 1 सितंबर से लागू भी कर दिया है.
क्या है इनऑपरेटिव पैन का मतलब?
केंद्र सरकार ने अभी तक इस शब्द को परिभाषित नहीं किया है. सरकार ने अभी तक यह भी साफ नहीं किया है कि 31 दिसंबर 2019 के बाद अगर आधार और पैन को लिंक नहीं किया जाता है तो क्या पैन को फिर से रि-एक्टिव कराना होगा या फिर पैन के लिए फिर से आवेदन करना होगा. हालांकि, ऐसा नहीं करने पर एक बात तो तय है कि यदि सरकार इसकी अवधि नहीं बढ़ाती है और आप पैन और आधार को लिंक नहीं कराते हैं तो वित्तीय लेनदेन (Financial Transaction) के समय आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर पैन और आधार को लिंक नहीं कराते हैं तो यह माना जाएगा कि आपके पास पैन नहीं है.
बढ़ सकता है टैक्स का बोझ
डेलॉयट इंडिया की होमी मिस्त्री के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पैन और आधार को लिंक नहीं कराने की सूरत में 1 जनवरी 2020 से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और टैक्स जमा करेन आदि के लिए आप अपने पैन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. लिहाजा पैन अमान्य होने की सूरत में आपको अधिक टैक्स भी देना पड़ सकता है.इनकम टैक्स नियमों को लेकर सरकार ने नहीं दी सफाई
इनकम टैक्स नियमों के तहत, अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है या उनका पैन कार्ड और आधार लिंक है तो वो आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन, सरकार की तरफ से अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि क्या पैन इनऑपरेटिव होने के बाद कोई शख्स इस इनकम टैक्स नियम के तहत आधार का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं. सरकार की तरफ से यह बात साफ होनी चाहिए कि पैन इनऑपरेटिव होने की सूरत में क्या आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं.
क्या पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाएगा?
जानकारों का मानना है कि चूंकि, सरकार ने पैन और आधार लिंक को लेकर कुछ नियम साफ नहीं किया है, ऐसे में संभव है कि पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, निकट भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप समय रहते ही अपना पैन और आधार लिंक करा लें.
क्या है इनऑपरेटिव पैन का मतलब?
केंद्र सरकार ने अभी तक इस शब्द को परिभाषित नहीं किया है. सरकार ने अभी तक यह भी साफ नहीं किया है कि 31 दिसंबर 2019 के बाद अगर आधार और पैन को लिंक नहीं किया जाता है तो क्या पैन को फिर से रि-एक्टिव कराना होगा या फिर पैन के लिए फिर से आवेदन करना होगा. हालांकि, ऐसा नहीं करने पर एक बात तो तय है कि यदि सरकार इसकी अवधि नहीं बढ़ाती है और आप पैन और आधार को लिंक नहीं कराते हैं तो वित्तीय लेनदेन (Financial Transaction) के समय आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर पैन और आधार को लिंक नहीं कराते हैं तो यह माना जाएगा कि आपके पास पैन नहीं है.
बढ़ सकता है टैक्स का बोझ
डेलॉयट इंडिया की होमी मिस्त्री के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पैन और आधार को लिंक नहीं कराने की सूरत में 1 जनवरी 2020 से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और टैक्स जमा करेन आदि के लिए आप अपने पैन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. लिहाजा पैन अमान्य होने की सूरत में आपको अधिक टैक्स भी देना पड़ सकता है.इनकम टैक्स नियमों को लेकर सरकार ने नहीं दी सफाई
इनकम टैक्स नियमों के तहत, अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है या उनका पैन कार्ड और आधार लिंक है तो वो आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन, सरकार की तरफ से अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि क्या पैन इनऑपरेटिव होने के बाद कोई शख्स इस इनकम टैक्स नियम के तहत आधार का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं. सरकार की तरफ से यह बात साफ होनी चाहिए कि पैन इनऑपरेटिव होने की सूरत में क्या आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं.
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क्या पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाएगा?
जानकारों का मानना है कि चूंकि, सरकार ने पैन और आधार लिंक को लेकर कुछ नियम साफ नहीं किया है, ऐसे में संभव है कि पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, निकट भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप समय रहते ही अपना पैन और आधार लिंक करा लें.
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